Monday, September 9, 2019

इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में ये 5 स्मार्ट बातें जानते हैं आप?

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समय-सीमा खत्म होगी
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय-सीमा खत्म होने वाली है. तय समय से आईटीआर नहीं भरने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है. इसके लिए अलग-अलग तरह के फॉर्म होते हैं. आइए, यहां इससे जुड़ी और बातों को देखते हैं.
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आईटीआर के लिए फॉर्म
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) टैक्स फॉर्म होता है. करदाता इसका इस्तेमाल करते हैं. इसमें वे बताते हैं कि उन्होंने किसी वित्त वर्ष में कितनी कमाई की. उनकी इस कमाई पर आयकर विभाग टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स काटता है.
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सरकार को देते हैं जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न में आपको आमदनी, बचत, खर्च आदि का विवरण देना होता है. आईटीआर फॉर्म कई तरह के होते हैं. किस फॉर्म को चुनना है, यह कई बातों पर निर्भर करता है. इनमें करदाता की इनकम का स्रोत, इनकम और वह कैटेगरी शामिल है जिसमें करदाता आता है.

कितने तरह के itr फॉर्म?
अब तक आयकर विभाग ने 7 फॉर्म अधिसूचित किए हैं. इनमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 शामिल हैं. आपको हर साल पहले से तय तारीख के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है.
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किसके लिए है ITR-1?
ITR1 का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है. इसे नौकरीपेशा लोग भरते हैं. उन्हीं को यह फॉर्म भरना चाहिए जिनकी एक प्रॉपर्टी है और कुल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.
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ITR फाइल करने में देरी पर जुर्माना
अगर आप पर टैक्स देनदारी है तो आईटीआर समय से फाइल न करने पर पेनाल्टी लगती है. पेनाल्टी की रकम इनकम और रिटर्न भरने में हुई देरी पर निर्भर करती है.

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