Friday, September 13, 2019

इनकम टैक्‍स भुगतान के वक्त हुई गलती को कैसे सुधारें?

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टैक्स ऑनलाइन जमा करने पर गलती को केवल आपके एसेसिंग
ऑफिसर (AO) सुधार सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय अगर कोई टैक्स बकाया है तो आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया से पहले इसे चुकाना पड़ता है. इनकम टैक्स जमा करने में भूल हो जाने पर ऐसे डिपॉजिट किए गए टैक्स की रकम फॉर्म 26 एएस में नहीं दिखती है. इस तरह आप इसके लिए टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे. ऐसा हो सकता है क‍ि साल के दौरान सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स जमा करने के दौरान आपने गलत एसेसमेंट ईयर चुन लिया हो. या फिर जहां टैक्स चुकाना है, वह कैटेगरी सही न हो. इसकी वजह से गड़बड़ी हो सकती है. अगर गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप उसे सुधार सकते हैं. आइए, यहां जानते हैं कि इनकम टैक्स पेमेंट में गलती को आप कैसे सही कर सकते हैं.

अगर टैक्स ऑनलाइन जमा करते हैं
टैक्स ऑनलाइन जमा करने पर गलती को केवल आपके एसेसिंग ऑफिसर (AO) सुधार सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट टैक्स2विन डॉट कॉम के सीईओ अभिषेक सोनी कहते हैं, "आपको अपने एसेसिंग ऑफिसर के दफ्तर जाना पड़ेगा. उनसे गलती को सुधारने का अनुरोध करना पड़ेगा. एसेसिंग ऑफिसर के दफ्तर का पता ई-फाइलिंग वेबसाइट से लग जाएगा."

अपने एसेसिंग ऑफिसर का पता लगाने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें:
Step 1: सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

Step 2: होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' टैब में 'नो योर टैन/एओ' में एओ पर क्लिक करें.
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Step 3: आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा. अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

इनकम टैक्‍स भुगतान के वक्त हुई गलती को कैसे सुधारें?
अगर गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप उसे सुधार सकते हैं. आइए, यहां जानते हैं कि इनकम टैक्स पेमेंट में गलती को आप कैसे सही कर सकते हैं.
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Step 5: ओटीपी के सही दर्ज हो जाने पर आपकी स्क्रीन पर आपके इनकम टैक्स एसेसिंग ऑफिसर का पता दिखने लगेगा. इसके बाद आपको गलती सुधरवाने के लिए एओ के दफ्तर जाना होगा.
 अगर टैक्स बैंक ब्रांच के जरिए चुकाया है 
यदि एडवांस टैक्स या सेल्फ एसेसमेंट टैक्स का पेमेंट बैंक ब्रांच के जरिए किया है तो बैंक एक तय अवधि के भीतर कुछ गलतियां सही कर सकता है.

 बैंक जिन गलतियों को सही कर सकता है, वे इस तरह हैं: 
एसेसमेंट ईयर 
मेजर हेड कोड
 माइनर हेड कोड 
टैन/पैन 
कुल रकम 
पेमेंट का तरीका (टीडीएस कोड)
अन्य गलतियां केवल एसेसिंग ऑफिसर ही ठीक कर सकते हैं.
गलती सुधरवाने की प्रक्रिया क्या है?
 बैंक से गलती सुधरवाने के लिए ये स्टेप लेने होंगे:

Step 1: बैंक की उस शाखा में ओरिजनल चालान की प्रति के साथ जाएं जहां टैक्स जमा किया था.

Step 2: गलती सुधारने के लिए फॉर्म देने का अनुरोध करें. फॉर्म भरकर उसकी डुप्लीकेट कॉपी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा कर दें.

Step 3: करेक्शन एप्लीकेशन के साथ करदाता को असली चालान की प्रति भी जमा करनी पड़ती है. चालान नंबर 280, 282 और 283 के मामले में पैन की प्रति भी लगाएं.

अगर एक से ज्यादा गलतियां है तो हर एक के लिए अलग-अलग फॉर्म लेने की जरूरत पड़ेगी.

भूल सुधार संबंधी अनुरोध जमा हो जाने के 7 दिनों के अंदर बैंक को इसे ठीक करना पड़ता है.

समयसीमा के अंदर गलती नहीं सुधारी तो क्‍या होगा? 
अगर बैंक ने जो समयसीमा तय की है, उसमें गलती नहीं सुधारी गई तो इसे दुरुस्त कराने के लिए एसेसिंग ऑफिसर से संपर्क करना होगा.

 capitalstarsTax planning is the analysis of a financial situation or plan from a tax perspective. The purpose of tax planning is to ensure tax efficiency. Through tax planning, all elements of the financial plan work together in the most tax-efficient manner possible. Tax planning is an essential part of a financial plan. Reduction of tax liability and maximizing the ability to contribute to retirement plans are crucial for success.


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