Wednesday, September 4, 2019

इनकम टैक्स कानून में ये 7 बदलाव 1 सितंबर से हो गए लागू

एक सितंबर से कॉन्ट्रैक्टर और पेशेवरों को 50 लाख रुपये (सालाना) से ज्यादा किए गए भुगतान पर 5 फीसदी की दर से टैक्स टीडीएस काटना होगा.
इनकम टैक्स
एक साल के दौरान बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या  पोस्ट
 ऑफिस में खाते से एक करोड़ रुपये सेज्यादा निकालते
 हैं तो सितंबर से टीडीएस वसूला जाएगा.
बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं अमूमन 1 अप्रैल से लागू होती हैं. चूंकि वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट इस साल आम चुनाव के बाद जुलाई में पेश हुआ. लिहाजा, कई टैक्स बदलाव एक सितंबर 2019 से लागू होंगे. यहां हम टैक्स में कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो रविवार से प्रभावी होंगे.


एक सितंबर से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टीडीएस काटने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा गणित लगानी होगी. कैलकुलेशन में आपको क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस जैसी अन्य सेवाओं के लिए किए जा रहे भुगतान को भी ध्यान में रखना होगा.

टैक्समैन डॉट कॉम के डीजीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा कहते हैं, "पहले खरीदार प्रॉपर्टी के लिए किए गए पेमेंट से टैक्स काट लेते थे. हालांकि, टीडीएस की रकम कैलकुलेट करने में कुल राशि से क्लब मेंबरशिप फीस इत्यादि जैसे अन्य भुगतान को घटाना पड़ता था." 


एक साल के दौरान बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते से एक करोड़ रुपये से ज्यादा निकालते हैं तो सितंबर से टीडीएस वसूला जाएगा. लोग बड़े मूल्य के कैश ट्रांजेक्शन न करें, इस मकसद से यह कदम उठाया गया है.


एक सितंबर से कॉन्ट्रैक्टर और पेशेवरों को 50 लाख रुपये (सालाना) से ज्यादा किए गए भुगतान पर 5 फीसदी की दर से टैक्स टीडीएस काटना होगा. इसका मतलब यह है कि अगर कोई घर की मरम्मत, शादी-ब्याह या किसी अन्य काम के लिए पेशेवर को इस सीमा से ज्यादा भुगतान करता है तो इस पर टैक्स काटना होगा.


लाइफ इंश्योरेंस के मैच्योर होने पर मिली रकम अगर टैक्सेबल है तो बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं अमूमन 1 अप्रैल से लागू होती हैं. चूंकि वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट इस साल आम चुनाव के बाद जुलाई में पेश हुआ. लिहाजा, कई टैक्स बदलाव एक सितंबर 2019 से लागू होंगे. यहां हम टैक्स में कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो रविवार से प्रभावी होंगे.


एक सितंबर से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टीडीएस काटने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा गणित लगानी होगी. कैलकुलेशन में आपको क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस जैसी अन्य सेवाओं के लिए किए जा रहे भुगतान को भी ध्यान में रखना होगा.

टैक्समैन डॉट कॉम के डीजीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा कहते हैं, "पहले खरीदार प्रॉपर्टी के लिए किए गए पेमेंट से टैक्स काट लेते थे. हालांकि, टीडीएस की रकम कैलकुलेट करने में कुल राशि से क्लब मेंबरशिप फीस इत्यादि जैसे अन्य भुगतान को घटाना पड़ता था." 


कुल इनकम वाले हिस्से पर 5 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा. कुल इनकम वाले हिस्से को कैलकुलेट करने के लिए कुल प्राप्त हुई रकम में से दिए गए इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाया जाता है


अभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक सीमा तक किए गए ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी पड़ती थी. यह सीमा 50,000 रुपये या इससे ज्यादा की होती थी. लेकिन, अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है. एक सितंबर से बैंकों को इससे कम मूल्य के ट्रांजेक्शन की भी जानकारी देनी पड़ सकती है. 



जुलाई में पेश बजट 2019 से पहले के नियमों के मुताब‍िक, एक तय समयसीमा के अंदर आधार के साथ लिंक नहीं हुए पैन अवैध हो जाते. इसका मतलब होता कि जिनके पैन अमान्य होते, उन्हें बगैर पैन के मान लिया जाता है. हालांकि, पैन का इस्तेमाल करते हुए पिछले ट्रांजेक्शन की वैधता बनाए रखने के लिए बजट 2019 में नियम बदला गया. इसमें कहा गया कि निर्धारित समयसीमा के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह अमान्य होने की बजाय इनऑपरेटिव हो जाएगा.


 इस्तेमाल बजट 2019 में एक और बड़ी घोषणा हुई, वह थी पैन और आधार की इंटर-चेंजिएबिलिटी यानी आपस में अदला-बदली. वाधवा ने कहा, "हालांकि, पैन के बदले आधार को कुछ तय ट्रांजेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है."

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