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| विशेष मामलों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 30 सितंबर थी. |
देश में कर मामलों की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने विशेष मामलों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है, इससे पहले यह तिथि 30 सितंबर थी.
सीबीडीटी ने कहा, "देशभर से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने उन लोगों के लिए आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है, जिनके अकाउंट का ऑडिट होना बाकी है.
सीबीडीटी ने कहा है कि इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी. यह आईटीआर वे लोग भर सकते हैं, जिनकी एसेसिंग आयकर अधिनियम के सेक्शन 44AB के तहत की जाती है, इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप कंपनियां, प्रोपराइटरशिप शामिल हैं और उनके अकाउंट को फाइलिंग के पहले ऑडिट करने की जरूरत होती है...
क्यों होता है टैक्स ऑडिट?
क्या आपका खुद का कारोबार है? या आप पेशेवर सेवाएं देते हैं? एक सीमा से ज्यादा कारोबार होने पर आपको अपने खातों का टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है. ऑडिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है. ऑडिट हर वित्तीय वर्ष यानी हर साल में एक बार तो किया ही जाता है. यह आपकी ओर से खुद भी हो सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी ऑडिट करने के लिए कभी भी पूछा जा सकता है. ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से किया जाता है.
क्या है टैक्स ऑडिट?
टैक्स ऑडिट करदाताओं के खातों की समीक्षा है. ऐसे करदाताओं में खुद का कारोबार करने वाले या पेशेवर सेवाएं देने वाले शामिल होते हैं. इन खातों की समीक्षा इनकम, डिडक्शन, कर कानूनों के अनुपालन इत्यादि के नजरिए से की जाती है.
किसे कराना होता है टैक्स ऑडिट?
जिन करदाताओं का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का चयन नहीं किया है या जिनकी कुल व्यावसायिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत होती है.
नहीं कराया टैक्स ऑडिट तब?
बही-खातों का ऑडिट कराने में विफल रहने वाले करदाताओं को पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ता है. यह पेनाल्टी टर्नओवर का 0.5 फीसदी होती है. लेकिन, डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को 30 सितंबर या उससे पहले दाखिल कर देना चाहिए. यह उन करदाताओं के मामले में अनिवार्य है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन से जुड़ा सौदा नहीं किया है.
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